फुटकर बीयर नियम 11-व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण-


जिला आबकारी अधिकारी व्यवस्थापन के 15 दिन अथवा 15 अप्रैल, जो भी बाद में हो, के अन्दर व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण आबकारी आयुक्त को भेजेगा, जिसमें लाइसेंसधारियों के नाम और पते, दुकानों की जियो टैगिंग प्रतिभूति धनराशि एवं लाइसेंस फीस के रूप में जमां की गयी राशि का विवरण आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) पर अपलोड किये जाने के अतिरिक्त विहित रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।