द्राक्षासवनी नियम 19-आपेक्षिक घनत्व प्रभारी अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जायगा -


प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रत्येक किण्वन पात्र में रखे गये फलों के रसों की मात्रा, उसमें किण्वित मस्ट (द्राक्षारस) का आयतन तथा मूल एवं आपेक्षिक घनत्व निश्चित किये जायेंगे। प्रथम दो मदों के लिए वह द्राक्षासवक द्वारा प्राप्त कराये आँकड़ों पर निर्भर कर सकता है। कोई भी किण्वित मस्ट (द्राक्षारस) न तो द्राक्षासवनी से बाहर ले जाया जायेगा और न बाहर से उसमें लाया जायगा।