द्राक्षासवनी नियम-21-अल्कोहल की तीव्रता का निर्धारण आबकारी आयुक्त का विवेकाधीन अधिकार की शक्ति-


वाइन में किसी अल्कोहल को मिश्रित किये बिना अल्कोहल प्रतिशत की सीमा 12 से 24 प्रतिशत वी / वी के बीच होगी। यदि कोई द्राक्षासवक उपरोल्लिखित सीमा से अधिक अथवा कम तीव्रता की वाइन का निर्माण करना चाहता है तो वह आबकारी आयुक्त से विशेष अनुमति प्राप्त करेगा।