द्राक्षासवनी नियम-22-विश्लेषण हेतु नमूने -


प्रभारी अधिकारी द्राक्षासवक या उसके अभिकर्ता की उपस्थिति में क्वार्ट बोतलों में यंग वाइन के दो नमूने लेगा और उन्हें सम्यक् रूप से सील करने के पश्चात् एक सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के पास जमा करेगा और दूसरे को उसकी वास्तविक अल्कोहलीय सान्द्रता, पेय होने की योग्यता और वाइन के चमकीली या अन्य प्रकार की होने के सम्बन्ध में रिपोर्ट के लिए सम्बन्धित आबकारी प्रयोगशाला को भेजेगा। आबकारी प्रयोगशाला को भेजे गये नगूनों का पैकिंग व्यय, किराया तथा परीक्षण शुल्क द्राक्षासवक भुगतान करेगा। द्राक्षासवक अपनी प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु नमूना आहरित कर सकता है।
परन्तु यह कि यदि प्रयोगशाला से, यंग वाइन का नमूना का रसीद प्राप्त कराये जाने के 7 दिन के अंदर परीक्षण रिपोर्ट नही प्राप्त होती है तो नमूने को अनुमोदित समझा जायेगा।
परन्तु यह और कि द्राक्षासवनी संचालन आरंभ करने के वर्ष से 5 वर्षों के लिए रासायनिक परीक्षण हेतु शुल्क द्राक्षासवक से उद्गृहीत नही किया जायेगा ।