द्राक्षासवनी नियम-23-आबकारी प्रयोगशाला द्वारा प्रमाणित किये जाने तथा प्रतिफल शुल्क के भुगतान के पश्चात वाइन का मुक्त किया जाना-
यंग वाइन, प्रभारी अधिकारी द्वारा सील किये गये पात्र में रहेगी और सम्बन्धित आबकारी प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त होने अथवा प्रयोगशाला में नमूना प्राप्त कराये जाने के 7 दिन पश्चात, जो भी पहले हो, सील हुई वाइन पर समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा विहित प्रतिफल शुल्क कोषागार में ई-भुगतान के माध्यम से जमा होने पर मुक्त कर दी जायेगी। कोषागार चालान की संख्या तथा दिनांक के साथ-साथ जमा की गयी प्रतिफल शुल्क की धनराशि वाइन को मुक्त किये जाने के दिनांक के साथ-साथ प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर के अधीन अभिलिखित की जायेगी।