द्राक्षासवनी नियम-28-बोतलों में भराई एफ. एल. 3 के अधीन किया जाना -
वाइन द्राक्षासवनी के परिसर में स्थित अलग कक्ष में की बोतलों में भराई, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा बोतलों में भरने की नियमावली, 1969 के अधीन आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत एफ. एल. 3 लाइसेंस के अधीन की जायेगीः
परन्तु यह और कि आबकारी आयुक्त जैसा उचित समझें, द्राक्षासवक के पक्ष में स्वीकृत किये गये एफ0एल0 3 लाइसेंस की शर्तों में शिथिलता प्रदान कर सकते हैं।