द्राक्षासवनी नियम-30-वाइन पर लेबिल लगाया जाना -


द्राक्षासवक द्वारा किसी भी वाइन की फुटकर अथवा थोक बिक्री अथवा निर्यात बिना आबकारी आयुक्त से इसके ब्राण्ड एवं लेबिल का अनुमोदन प्राप्त किये, नही की जायेगीः
परन्तु यह कि ब्राण्ड एवं लेबिल अनुमोदन आवेदन पत्र तभी विचारित किया जायेगा जब ई-भुगतान के माध्यम से इसकी विहित फीस कोषागार में जमा कर दी गयी हो।