द्राक्षासवनी नियम-31-क्षति के लिए द्राक्षासवक का दायित्व-
द्राक्षासवक को लाइसेंस परिसर में किण्वन या अन्य निर्माण की प्रक्रिया के अन्तर्गत समस्त अल्कोहलीय द्रव तथा तैयार वाइन की सुरक्षित अभिरक्षा एवं लेखा के लिये कठोरता से उत्तरदायी माना जायेगा। वह वाइन की क्षति पर आबकारी आयुक्त के विवेकानुसार एक लाख रूपये से अनधिक की शास्ति सहित देय शुल्क का भागी होगा। लाइसेन्सी तैयार तथा गैर तैयार वाइन के समस्त अंतरणों (बोतल भराई को सम्मिलित करते हुए) का सही दैनिक लेखा रखेगा।