द्राक्षासवनी नियम 33-अधिकारियों द्वारा निरीक्षण -


द्राक्षासवक सभी आबकारी अधिकारियों, जो श्रेणी में आबकारी निरीक्षक से ऊपर हो, दिन तथा रात्रि के सभी घण्टों में परिसर का निरीक्षण करने, लेखा तथा पास बुक की जाँच करने, तैयार तथा गैर तैयार वाइन का माप करने और उनके आपेक्षिक घनत्व को सुनिश्चित करने के लिए द्राक्षासवनी का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।