द्राक्षासवनी अनुज्ञापन शर्तें-


द्राक्षासवनी अनुज्ञापन शर्तें-
प्रपत्र द्राक्षासवनी - 1
(द्राक्षासवनी स्थापित करने के लिये लाइसेंस) शर्तें—————-
1. द्राक्षासवनी भवन में कमरे इत्यादि उत्तर प्रदेश द्राक्षासवनी नियमावली, 1961 के नियम 13 के उपबन्धों के अधीन तथा आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा विनिर्दिष्ट तथा अनुमोदित विशिश्टियों के अनुसार होंगे और उसके पूर्वानुमोदन के बिना भवन या स्थाई संयोजनों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2- द्राक्षासवक द्राक्षासवनी में सम्यक रूप से संख्यांकित ऐसे पात्र स्थापित एवं अनुरक्षित करेगा जो वाइन के विनिर्माण आदि के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा विहित विशिष्टियों के अनुसार हों I

प्रपत्र द्राक्षासवनी - 2
(द्राक्षासवनी में वाइन के विनिर्माण का लाइसेंस) - शर्तें———————-

1- द्राक्षासवक वाइन के विनिर्माण के लिये केवल ऐसे पदार्थों का प्रयोग करेगा जो आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्व से अनुमोदित हों तथा द्राक्षासवनी में सम्यक रूप से संख्यांकित ऐसे पात्रों का अनुरक्षण करेगा जो वाइन के विनिर्माण आदि के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा विहित विशिश्टियों के अनुसार हों।

2- किसी चूक या किन्ही शर्तों के उल्लंघन या ऊपर संदर्भित किसी नियम, आदेशों या आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत परिपत्रों की अवहेलना की दशा में प्रतिभूति को जब्त करते हुये और संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 (यथासंशोधित) के अंतर्गत विहित अन्य शास्तियों सहित लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

3. द्राक्षासवक आबकारी निरीक्षक या उसके ऊपर की श्रेणी के समस्त आबकारी अधिकारियों को दिन तथा रात में किसी भी समय द्राक्षासवनी में लेखाओं और बहियों की जांच करने हेतु परिसर का निरीक्षण करने और अंतिमीकृत तथा अनन्तिमीकृत वाइन की माप करने तथा उनके विशिष्ट गुरुत्व का विनिश्चय करने और बोतलीकृत वाइन के स्टाक का सत्यापन करने की अनुमति देगा।

4. वाइन के विनिर्माण तथा उसके निस्तारण में लगे हुये समस्त व्यक्तियों के नाम जिला आबकारी अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात लाइसेंस पर सम्यक रूप से पृष्ठांकित किये जायेंगे।