फुटकर बीयर नियम-14 – बिक्री की अवधि और दुकानों की बन्दी -


अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेदकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निश्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर मध्यान्ह 12 से रात्रि 10 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए सम्बन्धित कानून के उपबन्धों के अधीन दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

परन्तु यह कि विशेष अवसरों पर कतिपय अवधि के लिए बिक्री के घंटों में, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, परिवर्तन किया जा सकेगा ।