फुटकर बीयर नियम - 15 - लाइसेंस की समाप्ति पर बचे अतिशेष स्टाक का निस्तारण-


लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस अवधि की समाप्ति पर बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की अविक्रीत पायी गयी मात्रा की ब्राण्डवार, धारितावार, तीव्रतावार एवं पैकेजिंगवार घोषणा जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष अगले दिन दोपहर 12 बजे तक की जायेगी और लाइसेंस की समाप्ति के अगले दिन जिनको 5:00 बजे अपरान्ह तक जिला के थोक विक्रेता को वापस की जायेगी। अवशेष स्टाक का रजिस्टर पृथक से बनाया जायेगा और साथ ही अवशेष स्टाक को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। ऐसे स्टाक का निस्तारण राज्य सरकार द्वारा यथा विहित रीति से किया जायेगा।