फुटकर बीयर नियम-16-अनुज्ञापन का अभ्यर्पण —
अनुज्ञापी, अधिनियम की धारा 36 के उपबन्धों के अधीन अपने अनुज्ञापन का अभ्यर्पण लाइसेंस प्राधिकारी को कम से कम एक मास की लिखित नोटिस देकर कर सकता है। ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर लाइसेंस प्राधिकारी, उसकी जमा प्रतिभूति से समस्त अवशेष आबकारी देयों की वसूली करने की कार्यवाही करेगा और आबकारी आयुक्त का आदेश प्राप्त कर अवशेष धनराशि वापस करेगा। लाइसेंस प्राधिकारी आबकारी वर्ष की शेष अवधि के लिए दुकान के पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही भी आरम्भ करेगा।