1-फुटकर बिक्री सीमा-अधिसूचना



उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 ( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 2492 ई-2 / तेरह 2021-25/2010-249226, दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 का अधिक्रमण करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि दिनांक 01 फरवरी, 2021 से पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 37 - क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों को छोड़कर उत्तर प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में मादक वस्तुओं के निम्नलिखित परिमाण, फुटकर बिक्री की सीमा होंगे:-

मादक
वस्तुओं
के प्रकार —-- फुटकर बिक्री की सीमा
———————————————

1-देशी शराब —फुटकर बिक्री की सीमा
————————————————-
(i) मसालेदार —सभी तीव्रता की पृथक-पृथक 1.0 लीटर
(ii) सादा— सभी तीव्रता की पृथक-पृथक 1.0 लीटर

अथवा

2-विदेशी मदिरा -फुटकर बिक्री की सीमा
————————————————-
(क) भारत में भरी हुई,भारत निर्मित विदेशी मदिरा—-4.5 लीटर [व्हिस्की, ब्राण्डी, रम (सफेद रम सहित),जिन टकिला और वोदका ]

(ख) मूल रूप में भरी हुई (बी.आई.ओ.)/आयातित विदेशी मदिरा (समुद्रपारीय) —-4.5 लीटर (व्हिस्की, ब्राण्डी, रम (सफेद रम सहित), जिन, टकिला, लिक्योरस और वोदका

नोट:- उपरोक्त क्रम संख्या 2 (क) एवं 2 (ख) दोनों प्रकार की मंदिरा होने की स्थिति में क्रम संख्या 2 (क) एवं 2 (ख) में उल्लिखित मदिरा की सम्मिलित सीमा 9.0 लीटर होगी।

(ग) वाइन—
—————
(i) भारत में भरी गयी —2.5 लीटर
(ii) मूलरूप में भरी गयी—2.5 लीटर

नोट:- उपरोक्त क्रम संख्या (ग) (i) एवं (ग) (ii) दोनों प्रकार की वाइन होने की स्थिति में (ग) (i) एवं (ग) (ii) में उल्लिखित वाइन की सम्मिलित सीमा 5.0 लीटर होगी।

(घ) बीयर—
—————
(i) भारत में भरी गयी -6.0 लीटर
(ii) मूलरूप में भरी गयी-6.0 लीटर

नोट:- उपरोक्त क्रम संख्या (घ) (i) एवं (घ) (ii) दोनों प्रकार की बीयर होने की स्थिति में (घ) (i) एवं (घ) (ii) में उल्लिखित बीयर की सम्मिलित सीमा 12.0 लीटर होगी।

(ङ) अन्य प्रकार की भारतीय/विदेशों से
आयातित मदिरा-2.0 लीटर

(च) कम तीव्रता के अल्कोहल युक्त मादक पेय-6.0 लीटर



उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 ( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 2492 ई-2 / तेरह 2021-25/2010-249226, दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 का अधिक्रमण करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि दिनांक 01 फरवरी, 2021 से पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 37 - क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों को छोड़कर उत्तर प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में मादक वस्तुओं के निम्नलिखित परिमाण, फुटकर बिक्री की सीमा होंगे:-

मादक
वस्तुओं
के प्रकार —-- फुटकर बिक्री की सीमा
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1-देशी शराब —फुटकर बिक्री की सीमा
————————————————-
(i) मसालेदार —सभी तीव्रता की पृथक-पृथक 1.0 लीटर
(ii) सादा— सभी तीव्रता की पृथक-पृथक 1.0 लीटर

अथवा

2-विदेशी मदिरा -फुटकर बिक्री की सीमा
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(क) भारत में भरी हुई,भारत निर्मित विदेशी मदिरा—-4.5 लीटर [व्हिस्की, ब्राण्डी, रम (सफेद रम सहित),जिन टकिला और वोदका ]

(ख) मूल रूप में भरी हुई (बी.आई.ओ.)/आयातित विदेशी मदिरा (समुद्रपारीय) —-4.5 लीटर (व्हिस्की, ब्राण्डी, रम (सफेद रम सहित), जिन, टकिला, लिक्योरस और वोदका

नोट:- उपरोक्त क्रम संख्या 2 (क) एवं 2 (ख) दोनों प्रकार की मंदिरा होने की स्थिति में क्रम संख्या 2 (क) एवं 2 (ख) में उल्लिखित मदिरा की सम्मिलित सीमा 9.0 लीटर होगी।

(ग) वाइन—
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(i) भारत में भरी गयी —2.5 लीटर
(ii) मूलरूप में भरी गयी—2.5 लीटर

नोट:- उपरोक्त क्रम संख्या (ग) (i) एवं (ग) (ii) दोनों प्रकार की वाइन होने की स्थिति में (ग) (i) एवं (ग) (ii) में उल्लिखित वाइन की सम्मिलित सीमा 5.0 लीटर होगी।

(घ) बीयर—
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(i) भारत में भरी गयी -6.0 लीटर
(ii) मूलरूप में भरी गयी-6.0 लीटर

नोट:- उपरोक्त क्रम संख्या (घ) (i) एवं (घ) (ii) दोनों प्रकार की बीयर होने की स्थिति में (घ) (i) एवं (घ) (ii) में उल्लिखित बीयर की सम्मिलित सीमा 12.0 लीटर होगी।

(ङ) अन्य प्रकार की भारतीय/विदेशों से
आयातित मदिरा-2.0 लीटर

(च) कम तीव्रता के अल्कोहल युक्त मादक पेय-6.0 लीटर