फुटकर बीयर नियम -17- लाइसेंस का निलम्बन / निरस्तीकरण व प्रशमन और शास्तियाँ -


(क) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई बोतल / कैन पायी जाती है जिस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिस पर आबकारी विभाग द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड नहीं लगाया गया है,


(ख) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में किसी अन्य प्रकार की शराब या मादक ओशधि (जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया गया है) पाई जाती है,

(ग) यदि लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ-पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें दिया गया कथन असत्य पाया जाता है।


(घ) यदि लाइसेंसधारी अधिनियम या
तत्समय प्रवृत्त राजस्व से सम्बन्धित किसी अन्य विधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध में या किसी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में या स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 से 489 के अधीन अपराध में दोष सिद्ध किया गया है।

(ड) यदि अधिनियम या नियमावली के उपबन्धों के विरुद्ध लाइसेंसधारी के कब्जा में कोई मदिरा या मादक औषधि पायी जाती है।

(च) यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंस फर्जी नाम से प्राप्त किया गया है या लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यक्ति की ओर से लाइसेंसधारण किये हुए है।

(छ) यदि यह पाया जाता है कि बोतलों /पात्रों के लेबिलों पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से प्रभारित किया गया है।

(ज) यदि लाइसेंस युक्त परिसर में कैरामल, रंग, सुगंधि, होलोग्राम / श्रिंक स्लीव अथवा बार कोड, लेबुल, कैप्सूल, मुहर अथवा अन्य अवैध सामग्री पायी जाती है।

(झ) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा का जलापमिश्रण या अन्य पदार्थ का मिश्रण / उसका तनुकरण, उच्च श्रेणी की मदिरा के साथ निम्न श्रेणी की मदिरा का अपमिश्रण पाया जाता है, तो विधि के अन्य सुसंगत उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

(2) पूर्वोक्त स्थिति में लाइसेंस प्राधिकारी तत्काल लाइसेंस निलम्बित कर देगा, और लाइसेंस के निरस्तीकरण और प्रतिभूति जमा को समपहृत करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी करेगा लाइसेंसधारी अपना स्पष्टीकरण नोटिस की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। तत्पश्चात् लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी को यदि वह ऐसा चाहे तो सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् उपयुक्त आदेश पारित करेगा ।

(3) लाइसेंसधारी इस नियम के अधीन लाइसेंस के निलम्बन या निरस्तीकरण के लिए किसी प्रतिकर या वापसी के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(4) यदि लाइसेंस निरस्त किया जाता है तो उसकी जमा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि सरकार के पक्ष में समपहृत हो जायेगी और लाइसेंसधारी को किसी प्रतिकर या प्रतिदाय का दावा करने का हक नहीं होगा। ऐसे लाइसेंसधारी को काली सूची में भी डाला जा सकता है तथा उसे भविष्य में कोई आबकारी लाइसेंसधारण करने से विवर्जित किया जा सकता है।

(5) फुटकर लाइसेंसों से सम्बंधित प्रशमन योग्य उल्लंघनों के मामलों में निम्नानुसार न्यूनतम प्रशमन शुल्क अधिरोपणीय होगा-

1-निर्धारित समय से पूर्व अथवा पश्चात् दुकान का खुला पाया जाना-
प्रथम बार -2500/-₹
द्वितीय बार-3000/-₹
तृतीय बार-5000/-₹

2-अनधिकृत विक्रेता द्वारा बिक्री करते हुये पाया जाना-
प्रथम बार -5000/-₹
द्वितीय बार-7000/-₹
तृतीय बार-10000/-₹

3-स्टाक रजिस्टर मॉगने पर न प्रस्तुत करना।
प्रथम बार -10000/-₹
द्वितीय बार-15000/-₹
तृतीय बार-20000/-₹

4-स्टाक रजिस्टर अद्यतन न भरा
जाना।
प्रथम बार -10000/-₹
द्वितीय बार-15000/-₹
तृतीय बार-20000/-₹

5-बेतलों और पौव्वों या उनके लेबुलों, सुरक्षा अथवा प्रणाली बार कोड पिल्फर प्रूफ कैप या सील से बिगाड़ कराना ।
प्रथम बार -10000/-₹
द्वितीय बार-15000/-₹
तृतीय बार-20000/-₹

6-ब्रिकी में वृद्धि हेत ग्राहक को प्रलोभन देना, जुआ अथवा नृत्य का आयोजन करना ।
प्रथम बार -5000/-₹
द्वितीय बार-7000/-₹
तृतीय बार-10000/-₹

7-ड्यूटी पेड स्टाक को अनधिकृत परिसर / गोदान में संचित करना ।
प्रथम बार -20000/-₹
द्वितीय बार-25000/-₹
तृतीय बार-30000/-₹

8-लेखानुसार मात्रा से अधिक ड्यूटी पेड
स्टॉक का जाना।
प्रथम बार -25000/-₹
द्वितीय बार-30000/-₹
तृतीय बार-50000/-₹

9-खुली मदिरा की बिक्री किया पाया जाना-
प्रथम बार -5000/-₹
द्वितीय बार-10000/-₹
तृतीय बार-15000/-₹

10-मद्य निषेध दिवसों / बन्दी के दिनों में मदिरा की बिक्री किया जाना ।
प्रथम बार -30000/-₹
द्वितीय बार-40000/-₹
तृतीय बार-50000/-₹

11-बिना अनुमति परिसर
में परिवर्तन करना ।
प्रथम बार -20000/-₹
द्वितीय बार-25000/-₹
तृतीय बार-30000/-₹

12-निर्धारित एम0आर०पी० से अधिक दर पर मदिरा का विक्रय ।

प्रथम बार -75000/-₹
द्वितीय बार-150000/-₹
तृतीय बार-लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही

13-लाइसेंस प्राप्त परिसर के बाहर नियमानुसार साइन बोर्ड में आवश्यक सूचना अंकित न करना अथवा
त्रुटिपूर्ण ढंग से अंकित करना

प्रथम बार -5000/-₹
द्वितीय बार-10000/-₹
तृतीय बार-20000/-₹

14-दुकान की सफ़ाई व्यवस्था समुचित न पाया जाना।
प्रथम बार -2000/-₹
द्वितीय बार-5000/-₹
तृतीय बार-10000/-₹

15-किसी एक दुकान विशेष हेतु निर्गत मदिरा का दूसरी दुकान पर (सदभावी कारणों से) पाया जाना -

प्रथम बार -25000/-₹
द्वितीय बार-50000/-₹
तृतीय बार-निरस्तीकरण की कार्यवाही

16-कम से कम पूर्ववर्ती वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में उठाई गयी बीयर एवं वाइन की मात्रा में निहित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य बीयर एवं वाइन के त्रैमासिक उठान में किये गये विलम्ब की स्थिति में।

प्रथम बार -50000/-₹
द्वितीय बार-50000/-₹
तृतीय बार-निरस्तीकरण की कार्यवाही


17-अन्य कोई अनियमितता, जो क्रमांक-01 से 16 तक पर उल्लिखित न हो।
प्रथम बार -2000/-₹
द्वितीय बार-5000/-₹
तृतीय बार-10000/-₹