FL-50 नियम-3– लाइसेंस शुल्क
प्रपत्र एफ. एल - 50 में लाइसेंस शुल्क, विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच. पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल का प्रसंस्करण करने और उसकी बोतल भराई करने हेतु उत्तर प्रदेश में किसी आसवनी से प्राप्त परिशुद्ध अल्कोहल के 5.00रू0 प्रति बल्क लीटर की दर से वसूल किया जायेगा। उक्त शुल्क की वसूली, आसवनी से परिशुद्ध अल्कोहल जारी किये जाने से पूर्व आसवनी के प्रभारी आबकारी निरीक्षक द्वारा लाइसेंसधारी से की जायेगी और उसे कोषागार में जमा किया जायेगा।