FL-50-नियम-5 – विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल. सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल का प्रसंस्करण किये जाने तथा बोतल भराई किये जाने हेतु लाइसेंस स्वीकृत किया जाना -
(1) विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल.सी. श्रेणी
परिशुद्ध अल्कोहल प्रसंस्करण और बोतल भराई का लाइसेंस एफ. एल - 50 प्रपत्र में आबकारी आयुक्त द्वारा निम्नलिखित को स्वीकृत किया जा सकता है:
(एक) पी.डी. - 2 लाइसेंसधारक आसवक, जो केवल औद्योगिक अल्कोहल के साथ - साथ शुद्ध अल्कोहल के विनिर्माण के लिए प्राधिकृत हो ।
(दो) कोई कम्पनी या इकाई, जो शुद्ध अल्कोहल प्लांट सहित औद्योगिक आसवनी स्थापित करने के लिए पी. डी–33 लाइसेंसधारक हो, जिसमें न्यूनतम 50 करोड़ रूपये का निवेश हो और न्यूनतम क्षमता 40 कि०ली० प्रतिदिन हो, 25 लाख रूपये की बैंक गारंटी द्वारा समर्थित शपथ पत्र द्वारा आश्वासन और प्रतिबद्धता देने पर कि वह एफ. एल. 50 लाइसेंस स्वीकृति के दिनांक से दो वर्ष के भीतर औद्योगिक आसवनी स्थापित करेगा। यदि इकाई विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर औद्योगिक आसवनी स्थापित करने में विफल रहती है, तो उक्त बैंक गारंटी राज्य सरकार के पक्ष में आबकारी आयुक्त द्वारा जब्त कर ली जाएगी और विश्लेषणात्मक श्रेणी शुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल के प्रसंस्करण एवं बोतल भराई के लिए दिया गया लाइसेंस औद्योगिक आसवनी चालू होने तक निलंबित अवस्था में रहेगा।
(2) इस तरह का लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के लिए आवेदक इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र एफ. एल-51 में संबंधित जिला के जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से भवन के विवरण और योजना के साथ आबकारी आयुक्त के समक्ष अक्षांश और देशांतर के विवरण के साथ जिसमें आवेदक इकाई के निर्माण का प्रस्ताव करता है, आवेदन प्रस्तुत करेगा और एक विवरण भी संलग्न करेगा जिसमें संयंत्र और अन्य स्थायी उपकरण का विवरण और आकार दिया गया है। कम्प्यूटर की सहायता से योजना की ड्राइंग तैयार की जाएगी जिसमें उपयोग किये जाने वाले प्रत्येक पात्र, टैंक और रिसीवर की सटीक स्थिति और आयाम दिखाए जायेंगे। इकाई के प्रत्येक भाग की ऊँचाई जैसे भंडारण, रिसीवर और अन्य भागों को कंप्यूटर की सहायता से ड्राइंग पर दिखाया जाएगा। आवेदन अभिहित पोर्टल पर भी अपलोड किया जायेगा।
(3) यदि ऐसी जांच, जो आवश्यक समझी जाय, के पश्चात् आबकारी आयुक्त का समाधान हो जाता है तो वह ऐसी शर्तों, जिन्हें राज्य सरकार अधिरोपित करना उचित समझे, के अध्यधीन विश्लेषणात्मक श्रेणीपरिशुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल संयंत्र की स्थापना हेतु प्राधिकृत करने के लिये प्रपत्र एफ. एल. - 52 में लाइसेंस 1,00,000/- (केवल एक लाख) रूपये के शुल्क के भुगतान पर स्वीकृत कर सकता है।
(4) उक्त लाइसेंस जारी किये जाने के दिनांक से एक वर्ष के लिए विधिमान्य (जब तक कि विशेष रूप से विस्तारित न किया गया हो) होगा, जिसके भीतर उसका लाइसेंस धारक संयंत्र स्थापना हेतु अपेक्षित भवन, संयंत्र, मशीनरी और अन्य
उपकरणों की व्यवस्था करेगा।
(5) लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उचित कारणों से तथा 1,00,000 / - ( केवल एक लाख) रूपये का भुगतान करने के पश्चात् लाइसेंस की वैधता को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
(6) प्रपत्र एफ.एल–50 में लाइसेंस जारी करने से पूर्व, आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत प्राविधिक अधिकारी परिसर आदि का निरीक्षण करेगा और योजना के साथ इसका मिलान करेगा और तदनुसार प्रमाणित करेगा।
(7) प्रपत्र एफ.एल–50 में कोई लाइसेंस तब तक स्वीकृत नही किया जायेगा जब तक आवेदक-
(एक) आबकारी आयुक्त का समाधान न कर दे कि विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल के प्रसंस्करण और बोतल भराई के संबंध में उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित भवन, पात्र, संयंत्र और उपकरण और इसका भंडारण और निकासी, इस निमित्त बनायी गयी नियमावली के अनुसार हैं और ये आवेदक द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के अनुरूप हैं और अग्रतर यह कि अग्नि दुर्घटना से बचने हेतु उचित सावधानी बरती गयी है।
(दो) 10.00 लाख रु0 की प्रतिभूति धनराशि जमा न कर दे, जिसमें से पचहत्तर प्रतिशत सावधि जमा रसीद के रूप में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अभिहित नाम से गिरवी रखी गई हो तथा शेष पचीस प्रतिशत नकद में राजकीय कोषागार में जमा की जायेगी ।
(तीन) विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच. पी. एल. सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल के प्रसंस्करण और बोतल भराई के लिए स्वीकृत क्षमता पर रु0 10.00 (दस) प्रति किलोलीटर की दर से लाइसेंस शुल्क अग्रिम रूप से उस वर्ष
या उसके आंशिक भाग के लिए जिसके लिए लाइसेंस स्वीकृत किया जाना हो, जमा न कर दे।