FL-50-अनुज्ञापन- शर्तें -
विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच. पी. एल. सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल के प्रसंस्करण और विनिर्माण के लिए लाइसेंस निम्नलिखित के अध्यधीन होगा :
(एक) उत्तर प्रदेश विश्लेषणात्मक श्रेणीपरिशुद्ध अल्कोहलऔर एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल प्रसंस्करण और बोतल भराई लाइसेंस नियमावली 2022 के उपबंध,
(दो) आबकारी मैनुअल के भाग- II के अध्याय IV और V में अन्तर्विष्ट स्प्रिट के निर्यात और परिवहन से संबंधित नियम, खंड - ( 1995 संस्करण)
(तीन) ऐसे अन्य नियम और आदेश, जो आबकारी आयुक्त और सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये या जारी किये जायं और जिनका उल्लंघन, लाइसेंसधारी को उपरोक्त विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त उसे रद्द करने के लिए उत्तरदायी बना देगा।
अनुज्ञापन शर्तें -
1-लाइसेंसधारी सभी भवनों, दीवारों, जल चैनलों और उचित क्रम में संयंत्र के लिए आवश्यक नालियांअनुरक्षित करेगा।
2 – परिशुद्ध अल्कोहल, उत्तर प्रदेश में स्थित किसी आसवनी से प्राप्त की जायेगी, यदि राज्य में परिशुद्ध अल्कोहल की कोई कमी पाई जाती है तो आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अनुमति से इसे दूसरे राज्य से आयात किया जा सकता है।
3 – यदि यह पाया जाता है कि प्रदेश में ई०एन०ए० की कमी के कारण पीने योग्य शराब की कमी हो रही है तो आबकारी आयुक्त राज्य में विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच. पी. एल. सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश की आसवनियों से परिशुद्ध अल्कोहल की बिक्री को प्रतिबंधित कर सकता है।
4- परिशुद्ध अल्कोहल को आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित गेज वैट्स या अन्य पात्र में संग्रहीत किया जायेगा। ऐसे सभी पात्रों की एक विशिष्ट कम संख्या होगी और उनकी पूरी क्षमता स्पष्ट रूप से और समझदारी से उन पर अंकित की जायेगी।
5 – लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन, परिशुद्ध अल्कोहल के भंडारण के लिए और विश्लेषणात्मक श्रेणीपरिशुद्ध अल्कोहल और एच. पी. एल. सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल का उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति और परिवहन के लिए आवश्यक समस्त संयंत्रों तथा उपकरणों, जिनमें प्रवेश / निकास द्वार पर आई.पी. पते के साथ सी.सी.टी.वी. कैमरों को स्थापित किया जाना तथा अनुरक्षित किया जाना सम्मिलित होगा की आपूर्ति करेगा तथा उन्हें परिनिर्मित करेगा।
6 – लाइसेंसधारी इकाई के परिसर के भीतर उचित सफाई बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा और कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 11 की उप धारा ( 1 ) के सभी उपबंधों और तद्धीन जारी किये गये नियमों और आदेशों का पालन करेगा तथा जल और वायु प्रदूषण के संबंध में उपबंध का अनुपालन करेगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इन उपबंधों से विशेष रूप से छूट न दी गयी हो ।
7-लाइसेंसधारी विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच. पी. एल. सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल के प्रसंस्करण और बोतल भराई से कचरे और अपशिष्ट के निपटान के लिए प्रभावी व्यवस्था करेगा और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04.08.2016 में निर्धारित ऐसी सभी व्यवस्था करेगा और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन तथा जल और वायु प्रदूषण के संबंध में संबंधित उपबंधों का अनुपालन करेगा।
8 – स्प्रिट को 'पेसो' से अनुमोदित एक अलग परिसर में रखा जायेगा। स्प्रिट भण्डार परिसर में केवल एक प्रवेश द्वार होगा। प्रभारी आबकारी अधिकारी की अनुपस्थिति में फाटकों को आबकारी टिकट लॉक से सुरक्षित किया जायेगा।
9- आबकारी आयुक्त के पूर्व अनुमति के बिना स्प्रिट भण्डारण परिसर, टैंक, रिसीवर और संयंत्रों में या उसमें स्थायी स्थिरता के संबंध में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। परिशुद्ध अल्कोहल एवं विश्लेषणात्मक श्रेणीपरिशुद्ध अल्कोहलऔर एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल के रिसीवर और संचय टैंक केवल प्रभारी आबकारी अधिकारी की उपस्थिति में ही खोले और बंद किये जायेंगे।
10 - आबकारी आयुक्त द्वारा विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिसर से कोई भी स्प्रिट नहीं ले जाया जायेगा ।
11 - भंडारण टैंकों से निकालने के लिए आवश्यक स्प्रिट की प्रत्येक मात्रा के लिए प्रभारी आबकारी अधिकारी को लिखित रूप में एक आवेदन दिया जाना चाहिए, जो एक विहित रजिस्टर में दिन-प्रतिदिन जारी की गई मात्रा को अभिलिखित करेगा।
12- लाइसेंसधारी आसवनी से प्राप्त और भंडारण टैंकों में संग्रहीत परिशुद्ध अल्कोहल, प्रसंस्करण और बोतल भराई में उपयोग किये जाने वाले और दिन के अंत में अवशेष स्टाक और विश्लेषणात्मक श्रेणीपरिशुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल के प्रसंस्कृत और भरी हुयी बोतलों एवं निकासी का विवरण प्रपत्र एफ. एल - 53 में और आबकारी आयुक्त,उत्तर प्रदेश द्वारा यथाविहित रीति से अनुरक्षित रखा जायेगा।
13- लाइसेंस की समाप्ति के दिनांक से कम से कम एक माह पूर्व लाइसेंस के नवीकरण हेतु, लाइसेंसधारी संबंधित जिला के जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से आबकारी आयुक्त को आवेदन करेगा।
14–यदि इकाई में उत्पादित और भंडारित विश्लेषणात्मक श्रेणीपरिशुद्ध अल्कोहलऔर एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल के स्टॉक के सत्यापन के पश्चात् प्रत्येक कैलेंडर माह के अंतिम कार्य दिवस पर परिशुद्ध अल्कोहल का भंडारण और प्रसंस्करण तथा बोतल भराई छीजन 1.0 प्रतिशत से अधिक पाया जाता है तो परिशुद्ध अल्कोहल के ऐसे अधिक छीजन पर भारत निर्मित विदेशी मदिरा की इकोनॉमी श्रेणी की दर से प्रतिफल शुल्क प्रभारितकिया जायेगा।
15–लाइसेंसधारी को राज्य सरकार द्वारा विहित दर पर प्रति लीटर शुल्क का भुगतान, उत्तर प्रदेश में किसी भी आसवनी से प्राप्त करने या अन्य राज्य से विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच. पी. एल. सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल के विनिर्माण के लिए आयात किये जाने पर करना होगा।
16 – शुल्क की वसूली, आसवनी के प्रभारी आबकारी निरीक्षक द्वारा लाइसेंसधारी के माध्यम से आसवनी से परिशुद्ध अल्कोहल जारी करने से पूर्व की जाएगी और सुसंगत लेखा शीर्षक के अधीन कोषागार में जमा की जाएगी।
17 - आबकारी आयुक्त पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक आबकारी कार्मिकों की संख्या विनिश्चित करेगा और उसका विनिश्चय लाइसेंसधारी पर बाध्यकारी होगा। लाइसेंसधारी कार्यालय में प्रभारी अधिकारी के लिए कार्यालय फर्नीचर तथा आबकारी कर्मचारिवृंद हेतु लाइसेंस प्राप्त परिसर के आसपास के क्षेत्र में आबकारी आयुक्त की संतुष्टि के अनुसार समुचितकक्ष उपलब्ध कराएगा। लाइसेंसधारी कमरों और उनके उपकरणों को उचित मरम्मत में रखने के लिए बाध्य होगा और उसमें निवास करने वाले किसी अधिकारी को उसके उपयोग या उपभोग में बाधा डालने या नाराज नही करने के लिए बाध्य होगा। आवास की पर्याप्तता के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होने की स्थिति में प्रकरण आबकारी आयुक्त को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम और लाइसेंसधारी पर बाध्यकारी होगा।
18 - लाइसेंसधारी प्रभारी आबकारी अधिकारी को एक सूची प्रस्तुत करेगा जिसमें उसके द्वारा नियोजित प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों के नाम और समस्त अन्य कर्मचारियों के नाम समाविष्ट होंगे जिनके कर्तव्यों के लिए उन्हें स्प्रिट भंडार में प्रवेश करना आवश्यक है। वह समय-समय पर सूची में किए जाने वाले किसी भी परिवर्तन के सम्बंध में संबंधित आबकारी निरीक्षक को तुरंत सूचित करेगा।
19- लाइसेंसधारी द्वारा निम्नलिखित रजिस्टर दो प्रत