फुटकर बीयर नियम-17 क -अन्तरिम व्यवस्थापन-


फुटकर बीयर नियम-17 क -अन्तरिम व्यवस्थापन-
(क) यदि लाइसेंस को इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में निलम्बित निरस्त या समर्पित किया जाता है या यदि किसी अन्य कारण से दुकान का व्यवस्थापन होना रह गया हो तो लाइसेंस प्राधिकारी सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित दरों के उच्चतम प्रस्ताव पर दैनिक लाइसेंस फीस का भुगतान किए जाने पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन एक बार में अधिकतम् चौदह दिनों के लिए या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक तक, जो भी पहले हो, कर सकता है। एक दुकान के लिये दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक मैनुअल लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। ऐसे लाइसेंसधारी को दैनिक लाइसेंस फीस की दर के अनुसार अन्तरिम व्यवस्थापन की अवधि के लिए प्रतिभूति धनराशि जमा करना भी अपेक्षित होगा। लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किसी दुकान का ऐसा व्यवस्थापन दो से अधिक बार किया जा सकता है, परन्तु ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त को सूचित करना आवश्यक होगा ।

(ख) इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी लाईसेंस के निरस्तीकरण या अभ्यर्पण की स्थिति में दुकान का मध्य सत्र में नियमित व्यवस्थापन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र सार्वजनिक विज्ञापन देकर ई-टेण्डर प्रणाली के माध्यम से कराया जायेगा। पूर्वोक्त व्यवस्थापन की सूचना आबकारी आयुक्त को तत्काल प्रेषित किया जाना होगा।