फुटकर बीयर नियम 18. विखण्डन और अपवाद—


(एक) अद्यतन संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी (बियर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2000, जो आबकारी आयुक्त की अधिसूचना संख्या 18235/दस-97 बी/लाइसेंस/2000-01 दिनांक 31 मार्च, 2000 के साथ प्रकाशित की गई है, विखण्डित की जाती है । एतद्द्वारा

(दो) ऐसे विखण्डन के होते हुए भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट नियम के प्राविधानों के अधीन बियर या बियर के समूहों के दुकानों के लिए वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिये पहले से निष्पादित व्यवस्थापन विधि मान्य रहेगा और 31 मार्च, 2001 तक लागू होगा।