2-भॉंग फुटकर नियम 2- परिभाषाएं -
भॉंग फुटकर नियम 2- परिभाषाएं -
जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में
(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त
आबकारी अधिनियम 1910 से है;
(ख) वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा नियत और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिकी के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्ष के दौरान फुटकर विकय के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा उठाई जाने वाली प्रत्याभूत भांग की मात्रा (किलोग्राम में) से है तथापि, यदि आबकारी वर्ष के प्रारम्भ के पश्चात् कोई लाइसेंस दिया जाता है, तो आबकारी वर्ष में शेष दिनों की संख्या के अनुसार समानुपातिक रूप से उनकी न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा को घटा दिया जायेगा;
(ग) प्रतिफल शुल्क का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24 के अधीन मांग की फुटकर बिकी के एकान्तिक विशेषाधिकार हेतु सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके आशिक भाग के लिए लाइसेंस के प्रदान किए जाने के निमित्त प्रतिफल के उस भाग से है, जो लाइसेंसधारी के रूप में चयनित व्यक्ति द्वारा भांग की उठान से पूर्व प्रति किलोग्राम ऐसी दरों पर जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाय भुगतान किया जाय। परन्तु यदि व्यवस्थापन मध्य सत्र में होता है, तो प्रतिफल शुल्क आबकारी वर्ष के अवशेष अवधि के समानुपातिक होगा;
(घ) भांग का तात्पर्य (कैनेबिस सेटाइवा) के पौधों की पत्तियों एवं छोटे-छोटे डन्छलों से है, जो भांग के नाम से जाना जाता है, )
(ड.) दैनिक लाइसेंस फीस का तात्पर्य सम्पूर्ण वर्ष के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस के 1/365वें भाग से है;
(च) दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 1/385 वाँ भाग होगी;
(छ) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;
(ज) "परिवार" का तात्पर्य दम्पत्ति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र (पुत्र), "अविवाहित पुत्री (पुत्रियों) और आश्रित माता-पिता से है;
(झ) प्रपत्र का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है,
(अ) लाइसेंस प्राधिकारी का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है;
(ट) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य प्रतिफल शुल्क के अतिरिक्त, आबकारी अधिनियम की धारा-24 के अधीन भांग की फुटकर बिकी के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके आशिक भाग के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने हेतु उद्ग्रहणीय प्रतिफल फीस से है जो लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्रदान किये जाने से पूर्व देय होगी,
(ठ) प्रतिफल शुल्क की मासिक किस्त का तात्पर्य लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित वार्षिक प्रतिफल शुल्क के 1/12 वे भाग से है जो प्रत्येक माह देय होगी;
(ड) "मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा: वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा को बारह समान भागों में विभाजित किया जायेगा। इन गणनाओं के फलस्वरूप प्राप्त मात्रा, मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा समझी जायेगी;
(ढ) प्रतिभूति धनराशि का तात्पर्य वार्षिक प्रतिफल शुल्क तथा लाइसेंस फीस के योग के 1/6 वें भाग के बराबर की धनराशि से है, जो सावधि जमा रसीद के प्ररूप में जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत अथवा ई-पेमेण्ट के माध्यम से जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तिम निस्तारण के बाद वापसी योग्य होगी;
परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद या राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।
(ण) 'धरोहर धनराशि का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली "लाइसेंस फीस की धनराशि के 1 / 10 वें भाग के समतुल्य धनराशि से है, और व्यतिकम की दशा में इस नियमावली के नियम-12 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी;
(त) अनुकम का तात्पर्य ई-लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये आधार के रूप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही कम से है;
(थ) पोर्टल" का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म से है जिस पर भांग की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया से सम्बन्धित सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किया जायेगा;
(द) "ऋणशोधन क्षमता का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है जो किसी दुकान के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि से कम नहीं होगी;
(घ) व्यक्ति " का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;
(न) "व्यवस्थापन" का तात्पर्य ई-लाटरी के माध्यम से नियत लाइसेंस फीस परअथवा ई-टेण्डर के माध्यम से ऑफर मांगकर दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी से दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है।
(2 इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समानुदेशित हों।