7-भॉंग फुटकर नियम-7- अनुज्ञापन स्वीकृति के लिये आवेदन-
(क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लाइसेंस स्वीकृत करना प्रस्तावित हो, लाइसेंस प्राधिकारी, दैनिक समाचार पत्रों, के माध्यम से जिनका उस क्षेत्र में अधिकतम परिचालन हो, में व्यापक प्रचार और आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) के साथ-साथ जिले की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के पश्चात् इस निमित्त ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करेंगे।
(ख) भाँग की फुटकर दुकानों की सूची, जिनकी लाइसेंस की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित है, दुकानवार प्रतिफल शुल्क, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा लाइसेंस फीस प्रतिभूति धनराशि और धरोहर धनराशि सहित कलेक्टर के कार्यालय, तहसील कार्यालय, और जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय और उप आबकारी आयुक्त प्रभार के कार्यालय में प्रदर्शित की जायेगी। यह सूचना आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) के साथ-साथ प्रत्येक जिले की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।
(ग) लाइसेंस की स्वीकृति के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति में दी गई समय-सारिणी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन किये जायेंगे। आवेदन के साथ (एक) हैसियत प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर वैल्युअर द्वारा निर्गत धारित संपत्ति प्रमाण-पत्र (दो) आधार कार्ड, (तीन) पैन कार्ड (चार) गत वर्ष की आयकर विवरणी की छायाप्रति और (पॉच) विहित प्रारूप में शपथ पत्र (छ) धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी जो संबंधित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के नाम बना हो, को अपलोड करना अनिवार्य होगा।
राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दर से प्रसंस्करण फीस एवं जी०एस०टी० धनराशि व उस पर देय मूल्य संवर्धित कर / माल और सेवा कर का भुगतान ऑनलाइन किया जायेगा।
(घ) आवेदन-पत्र प्राप्ति के लिए निर्धारित किया जाने वाला अन्तिम दिनांक किसी समाचार पत्र और आबकारी, विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) में किए गए विज्ञापन में यथा नियत दिवसों से पूर्व नहीं होगा।