8-भॉंग फुटकर नियम-8 आवेदकों के लिये पात्रता की शर्तें -


फुटकर भॉग की दुकान के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्ते अवश्य पूरी करनी होगी अर्थात्

(क) भारत का नागरिक हो, परन्तु भांग का थोक आपूर्तिकर्ता किसी फुटकर दुकान का लाइसेंस धारण करने हेतु पात्र नहीं होगा। दुकान आवंटन के पश्चात आवेदक की स्थिति में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा परन्तु लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में उसका विधिक वारिस् यदि अन्यथा पात्र हो, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारी बना रह सकता है।

(ख) आवेदन करने के समय आवेदनकर्ता की आयु इक्कीस वर्ष से अधिक हो।

(ग) व्यतिकमी / काली सूची में सम्मिलित अथवा अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी नियमावली के उपबंधों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय द्वारा किसी आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि
उसे पूर्णत: और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो।

(घ) आवेदनकर्ता किसी एक दुकान के लिए स्वयं के नाम से मात्र एक आवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिए पात्र होगा।

(ङ) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात्

(एक) यह कि समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है।

(दो) यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोष सिद्ध न किया गया हो।

(चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र लाइसेंस जारी होने के पूर्व प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।

(पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिकीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड-तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी से अपने प्राधिकृत बिक्रेता/ प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा।

(छः) यह कि उस पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।

(सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसके कारोबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया। है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।

(आठ) यह कि वह सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों असमाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

(नौ) यह है कि आवेदक बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। राज्य ये सरकार का कर्मचारी, लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अनर्ह होगा।

(दस) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने पर चयन के 48 घंटे के भीतर धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे आन-लाइन आवेदन के के साथ अपलोड किया गया है, को जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देंगा।

(ग्यारह) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग इस चरण में किसी अन्य दुकान हेतु आवेदन में नहीं किया है।

(च) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा के निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जो सम्बन्धित दुकान के ते जिला के जिला आबकारी अधिकारी के नाम से बना हो, की स्कैन प्रति आनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा।

(छ) लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की दशा में धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट चयन के पश्चात् 48 घण्टे के अन्दर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसे दुकान की सभी देयताओं के भुगतान के उपरान्त वापस कर दिया जायेगा।

(ज) आवेदक ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर वैतुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र का धारक हो तथा उसकी ऋणशोधन क्षमता / प्राधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की मालियत जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिये अवधारित लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि से कम नहीं होगी। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर वेल्युअर द्वारा निर्गत धारित संपत्ति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करे, जहां से उसे लाइसेंस स्वीकृति के समय जारी किया गया है।
परन्तु नवीकरण की स्थिति में, गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि यह वैध एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होंगे।