9-भॉंग फुटकर नियम-9- लाइसेंस के लिये जिला स्तरीय समिति-
भांग की फुटकर बिक्री के लाइसेंसधारियों के चयन हेतु एक जिला स्तरीय सहमति होगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :
(एक) जिले का कलेक्टर-अध्यक्ष
(दो) जिले का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक-सदस्य
(तीन) आबकारी आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट
आबकारी विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी-सदस्य
(चार) जिले का जिला आबकारी अधिकारी-सदस्य / सचिव