11-भॉंग फुटकर नियम-11 व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण -
जिला आबकारी अधिकारी व्यवस्थापन के 15 दिन अथवा 15 अप्रैल, जो भी बाद में हो, के भीतर व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण आबकारी आयुक्त को भेजेगा, जिसमें लाइसेंसधारियों के नाम और पते, दुकानों की जियो टैगिंग, दुकानवार वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, वार्षिक प्रतिफल शुल्क, प्रतिभूति धनराशि और लाइसेंस फीस के रूप में जमा की गयी राशि का विवरण होगा तथा उसका विवरण आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) पर ' अपलोड किये जाने के अतिरिक्त विहित रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।