12-भॉंग फुटकर नियम-12 - लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान-



यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रूप में चयनित किया जाता है तो वह अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के 03 कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की के सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयनित होने की सूचना के 10 कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के 20 कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दें। आवेदक द्वारा लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा। प्रतिभूति धनराशि सावधि जमा रसीद के माध्यम से जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत अथवा ई-पेमेण्ट द्वारा जमा की जायेगी।

यदि वह विहित अवधि में लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि, लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, जो उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल राज्य सरकार द्वारा यथा विहित तरीके से पुर्नव्यवस्थापित कर दिया जायेगा।