13-भॉंग फुटकर नियम-13 - भांग की उठान-


इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी भॉग के लागत मूल्य का भुगतान थोक भांग आपूर्तिकर्ता के खाते में आर०टी०जी०एस० के माध्यम से तथा निकासी की मात्रा में सन्निहित प्रतिफल शुल्क ई-चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने के पश्चात् भुगतान के प्रमाण सहित मांग पत्र प्रपत्र एच0एम0-2 में जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसके पश्चात् जिला आबकारी अधिकारी प्ररूप एच0एम0-3 में निर्गम आदेश निर्गत करेगा। निर्गमन आदेश के आधार पर, लाइसेंसधारी, जिला के बंधित गोदाम से भांग की आपूर्ति प्राप्त करेगा।