14-भॉंग फुटकर नियम-14 - प्रतिफल फीस की मासिक किस्त का भुगतान और विफलता के परिणाम -
(1) लाइसेंसधारी को प्रत्येक माह के 20वें दिन तक या जहाँ वह दिन अवकाश का दिन हो वहाँ अगले कार्यदिवस तक वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के सापेक्ष आगणित प्रतिफल फीस की मासिक किश्त जमा करनी होगी । उसके द्वारा सम्बन्धित माह के दौरान उठायी गयी भांग की मात्रा में निहित प्रतिफल शुल्क को इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन लाइसेंस फीस की मासिक किस्त में समायोजित किया जायेगा ।
परन्तु मासिक एम०जी०क्यूं० का पूर्ण रूप से ससमय उठान न किये जाने की स्थिति में लाइसेंसधारी को, न उठाये गये एम०जी०क्यू० की मात्रा में सन्निहित प्रतिफल शुल्क उसी माह में जमा करना अनिवार्य होगा।
( 2 ) लाइसेंसधारी से अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रत्येक माह की 20 तारीख के अगले कार्यदिवस को सायं 5 बजे तक स्वयं पर देय प्रतिफल शुल्क की गणना व सत्यापन हेतु अपने द्वारा उठायी गयी भांग की मात्रा व जमा की गयी प्रतिफल शुल्क का विवरण देते हुये अपना लेखा जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत कर दे।
(3) लाइसेंसधारी द्वारा उठायी गयी भांग की मात्रा में निहित प्रतिफल शुल्क के सम्यक समायोजन के पश्चात् प्रतिफल शुल्क में कोई कमी होने की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी प्रतिफल शुल्क की बाकी अतिशेष धनराशि को लाइसेंसधारी द्वारा जमा प्रतिभूति धनराशि में से समायोजित कर लेगा एवं प्रतिभूति धनराशि में आयी कमी को नकद जमा कराने हेतु लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा लाइसेंसधारी को नोटिस देने के पश्चात् उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस कार्यवाही की अधिकतम समय सीमा माह का अन्तिम दिवस होगी। अपेक्षित प्रतिभूति धनराशि की पुनः पूर्ति न करने की दशा में नियत अवधि व्यतीत हो जाने पर प्रश्नगत लाइसेंस, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी तत्काल उस दुकान के पुर्नव्यवस्थापन की कार्यवाही प्रारम्भ करेगा और ऐसा न करने पर उसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा ।
(4) मास के समाप्ति के पश्चात् आगामी माह में भांग की मात्रा उठाकर अथवा प्रतिफल शुल्क जमा प्रतिभूति धनराशि की कर्मी में पूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।