15-भॉंग फुटकर नियम-15- न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत मात्रा से अधिक भांग की उठान-



लाइसेंसधारी न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक भांग का उठान राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रतिफल शुल्क एवं लागत मूल्य जमा कर उठान कर सकता है।