20-भॉंग फुटकर नियम-20- दुकानों का अन्तरिम व्यवस्थापन-


(1) इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के निलम्बन, निरस्तीकरण, अभ्यर्पण या अन्य किसी कारण से दुकान-अव्यवस्थित होने के मामले में लाइसेंस प्राधिकारी सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी दरों पर दैनिक लाइसेंस फीस और समानुपातिक प्रतिफल शुल्क (अर्थात दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल शुल्क ) जो कि एक बार में अधिकतम चौदह दिनों की अवधि या नियमित के व्यवस्थापन के दिनांक तक इसमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी, के भुगतान पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन सर्वोच्च आफर पर कर सकता है। एक दुकान के लिये दों या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने के मामले में सार्वजनिक मैनुअल लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। ऐसे लाइसेंसधारी को अन्तरिम व्यवस्थापन की अवधि में निहित प्रतिफल फीस तथा लाइसेंस फीस के योग की 1 /6 धनराशि के बराबर की प्रतिभूति धनराशि जमा करना होगा। परन्तु लाइसेंस प्राधिकारी आबकारी आयुक्त को पूर्व सूचना दिये बिना दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन दो बार से अधिक नहीं करेगा।

(2) इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के निरस्तीकरण या अभ्यर्पण के मामले में दुकान का मध्य-सत्र में नियमित व्यवस्थापन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र सार्वजनिक विज्ञापन देकर ई-टेण्डर प्रणाली के माध्यम से कराया जायेगा। उक्त व्यवस्थापन की सूचना आबकारी आयुक्त को तत्काल प्रेषित किया जाना होगा।