21-भॉंग फुटकर नियम-21- (लाइसेंस का निलम्बन, निरस्तीकरण और शास्तियाँ-
(1)–लाइसेंस प्राधिकारी, लाइसेंस को निलम्बित या निरस्त कर सकता है:
(क) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में भांग के अतिरिक्त अन्य कोई मादक पदार्थ
पाया जाय।
(ख) यदि लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें किया गया कथन असत्य पाया जाता है।
(ग) यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंस फर्जी नाम से प्राप्त किया है या लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यक्ति के नाम में लाइसेंस धारण किये हुये है।
(घ) यदि लाइसेंसधारी प्रतिफल शुल्क की मासिक किस्त या प्रतिभूति धनराशि में कमी की विहित अवधि में जमा करने में विफल रहता है।
(ड) यदि लाइसेंसधारी अधिनियम में या किसी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में या स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय दण्ड संहिता की किसी धारा के अधीन अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।
(च) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में किसी अन्य पदार्थ का अपमिश्रण भांग में करते हुए पाया जाता है, तो विधि के अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।
(2) इस नियम के उप नियम (1) में वर्णित स्थिति में लाइसेंस प्राधिकारी तत्काल लाइसेंस को निलम्बित कर देगा और लाइसेंस के निरस्तीकरण और प्रतिभूति के समपहरण के लिये कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। लाइसेंसधारी नोटिस की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी को सुने जाने का । युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपयुक्त आदेश पारित करेगा।
(3) लाइसेंस निरस्त किये जाने की दशा में उसके द्वारा जमा की गई लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि सरकार के पक्ष में समपहृत हो जायेगी और लाइसेंसधारी कोई प्रतिकर या वापसी के दावे का हकदार नहीं होगा। ऐसे 5 लाइसेंसधारी को काली सूची में भी डाला जा सकता है तथा उसे अन्य कोई आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित किया जा सकता है।
(4) फुटकर लाइसेंसों पर प्रशमन योग्य उल्लंघन के प्रकरणों में निम्नानुसार न्यूनतम प्रशमन शुल्क अधिरोपणीय होगा:
1-निर्धारित समय से पूर्व अथवा पश्चात् दुकान का खुला पाया जाना-
प्रथम बार -2500/-₹
द्वितीय बार-3000/-₹
तृतीय बार-5000/-₹
2-अनधिकृत विक्रेता द्वारा बिक्री करते हुये पाया जाना-
प्रथम बार -5000/-₹
द्वितीय बार-7000/-₹
तृतीय बार-10000/-₹
3-स्टाक रजिस्टर मॉगने पर न प्रस्तुत करना।
प्रथम बार -10000/-₹
द्वितीय बार-15000/-₹
तृतीय बार-20000/-₹
4-स्टाक रजिस्टर अद्यतन न भरा
जाना।
प्रथम बार -10000/-₹
द्वितीय बार-15000/-₹
तृतीय बार-20000/-₹
5-ब्रिकी में वृद्धि हेत ग्राहक को प्रलोभन देना, जुआ अथवा नृत्य का आयोजन करना ।
प्रथम बार -5000/-₹
द्वितीय बार-7000/-₹
तृतीय बार-10000/-₹
6-ड्यूटी पेड स्टाक को अनधिकृत परिसर / गोदान में संचित करना ।
प्रथम बार -20000/-₹
द्वितीय बार-25000/-₹
तृतीय बार-30000/-₹
7-लेखानुसार मात्रा से अधिक ड्यूटी पेड
स्टॉक का जाना।
प्रथम बार -25000/-₹
द्वितीय बार-30000/-₹
तृतीय बार-50000/-₹
8-खुली भॉंग की बिक्री किया जाना-
प्रथम बार -5000/-₹
द्वितीय बार-10000/-₹
तृतीय बार-15000/-₹
9-मद्य निषेध दिवसों / बन्दी के दिनों में भॉंग की बिक्री किया जाना ।
प्रथम बार -30000/-₹
द्वितीय बार-40000/-₹
तृतीय बार-50000/-₹
10-बिना अनुमति परिसर
में परिवर्तन करना ।
प्रथम बार -20000/-₹
द्वितीय बार-25000/-₹
तृतीय बार-30000/-₹
11-लाइसेंस प्राप्त परिसर के बाहर नियमानुसार साइन बोर्ड में आवश्यक सूचना अंकित न करना अथवा
त्रुटिपूर्ण ढंग से अंकित करना
प्रथम बार -5000/-₹
द्वितीय बार-10000/-₹
तृतीय बार-20000/-₹
12-दुकान में सफ़ाई की समुचित व्यवस्था न पाया जाना।
प्रथम बार -2000/-₹
द्वितीय बार-5000/-₹
तृतीय बार-10000/-₹
13-अन्य कोई अनियमितता, जो क्रमांक-01 से 12 तक पर उल्लिखित न हो।
प्रथम बार -2000/-₹
द्वितीय बार-5000/-₹
तृतीय बार-10000/-₹