22-भॉंग फुटकर अनुज्ञापन -निबन्धन एवं शर्ते-


1. नियम-13 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी भांग के लागत मूल्य को आर०टी०जी०एस० द्वारा एवं प्रतिफल शुल्क अधिमानतः ई-पेमेन्ट के द्वारा जमा करने के पश्चात् भांग का उठान जिला के बंधित गोदाम अथवा प्राधिकृत बंधित गोदाम से करेगा।

2. नियम-14 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी को प्रतिफल शुल्क की मासिक किस्त माह की 20वीं तारीख
तक जमा करनी होगी।

3. भांग की बिक्री खुले अथवा पिसी गोली के रूप में करेगा। लाइसेंसधारी को किसी भी व्यक्ति को 120 ग्राम ज्यादा भांग की बिक्री की अनुमति नही होगी।

4. भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिए भांग की बिक्री की जायेगी।

5. लाइसेंसधारी यथा विहित प्रपन्न और रजिस्टर में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा और उसे आबकारी पोर्टल पर भी अपलोड करेगा। जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो उक्त लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा। को छोड़कर, जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त

6. भांग की फुटकर बिक्री परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। 7. लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती) 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) 2 अक्टूबर (गॉधी जयन्ती), 26 जनवरी ( गणतन्त्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बंदी हेतु यथा अधिसूचित तीन और दिवसों के अतिरिक्त सभी दिवसों में प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के उपबन्धों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रियाकलापों के कारण भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नहीं प्रदान किया जायेगा।

8. लाइसेंसधारी भांग के सम्पूर्ण स्टाक का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा।

9. 'लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किये गये प्रपत्र साइज में एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम दुकान की अवस्थिति लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बंद होने का समय और यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में अंकित की जायेंगी। साईन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा :

"> दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर भांग का सेवन वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।

> भांग का सेवन करके गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया भांग का सेवन करके गाड़ी न चलायें।"

10. लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला । लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से निर्गत विक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा और जब निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तो उसे प्रस्तुत करना होगा।

11. किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्री नहीं की जायेगी जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या पदधारी जो वर्दी में हो।

12. लाइसेंसधारी परिसर की समुचित देख-रेख और सफाई के लिए उसकी नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से साफ किया जाना सम्मिलित है, उत्तरदायी होगा।

13. लाइसेंसधारी / विक्रेता और उसके परिवार के सिवाय परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा।

14. लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्शित करना सर्वथा निषिद्ध
है। द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी सर्वथा निषिद्ध है।
15. लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अतिरिक्त शेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-17 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा। 16. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों का पालन करेगा।