3-प्रीमियम रिटेल वेण्ड नियम-3. विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लिए लाइसेंस-


माल में सील्ड बोतलों / पैकेटों में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री हेतु प्रपत्र वि०म०-4ग में लाइसेंस, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान किये जायेंगे:

(एक) यह कि विक्रय हेतु दुकान न्यूनतम 500 वर्ग फुट कार्पेट क्षेत्र में होगी और दुकानों में ग्राहकों हेतु प्रवेश करने तथा अपनी इच्छानुसार शेल्फ से ब्राण्ड चुनने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

(दो) यह कि विक्रय हेतु दुकान अच्छी गुणवत्ता की फ्लोरिंग और सुसज्जित शेल्फ सहित वातानुकूलित होगी जिससे कि विभिन्न प्रकार के ब्राण्ड शेल्फ में व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किये जा सकें।

(तीन) यह कि विक्रय हेतु दुकान में मदिरा भण्डारण एवं प्रदर्शन हेतु पृथक-पृथक प्रांगण होंगे ।

(चार) यह कि दुकान का लाइसेंसधारी केवल उन्हीं श्रेणियों की विदेशी मदिरा, जिसे आबकारी आयुक्त द्वारा यथा स्थिति प्राधिकृत किया जाय, की बिक्री सील्ड बोतलों / पैकेटों में व्यक्तियों को करेगा।

(पाँच) यह कि दुकान का लाइसेंसधारी व्यक्तियों को परिसर में उपभोग हेतु मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

(छः) यह कि दुकान का लाइसेंसधारी
किसी अन्य लाइसेंसधारी को मदिरा की
बिक्री नहीं करेगा।

(सात) इस संबंध में ऐसी अन्य शर्ते, जिन्हें आबकारी आयुक्त अधिरोपित करना उचित समझें।
(आठ) यह कि दुकान का लाइसेंसधारी
क्रेता को वाइन आस्वादन कक्ष की सुविधा
प्रदान करेगा।

(नौ) यह कि दुकान का लाइसेंसधारी, मदिरा उपभोग से सम्बन्धित उपसाधन की बिक्री कर सकेगा।