4-प्रीमियम रिटेल वेण्ड नियम-4 - लाइसेंस स्वीकृति हेतु अपात्र व्यक्ति-


(क) 21 साल से कम आयु के व्यक्ति;

(ख) ऐसे व्यक्ति, जो अनुन्मोचित दिवालिया है या जो अधिनियम या स्वापक ओषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ

अधिनियम, 1985 (केंन्द्रीय अधिनियम संख्या 61, सन् 1985) के उपबंधों के अधीन अपराधो या गैर जमानती अपराधो में

दोषी ठहराये गये हो; या आभ्यासिक अपराधी हो

(ग) ऐसे व्यक्ति, जो किसी लोक या राजकीय देयता के बकायेदार हैं : (घ) कोई मदिरा बोतल भराई लाइसेंसधारक या अल्कोहल उत्पादक या निर्माता :

(ङ) विदेशी मदिरा थोक विक्रय लाइसेंसधारक :

(च) बार कांउसिल से पंजीकृत कोई अधिवक्ता या चिकित्सक या कम्पनी सचिव या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट :

(छ) कोई सरकारी कर्मचारी।