7-प्रीमियम रिटेल वेण्ड नियम-7 - लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन-
(ख) परिसर के विधिक विधिमान्य कब्जा का प्रमाण, स्वामित्व / पटटा / किरायेदारी दस्तावेज आदि; (ग) प्रस्तावित दुकान को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए प्रस्तावित परिसर की अभिन्यास योजना
(घ) प्रतिभूति धनराशि ;
(ङ) दो वर्ष के आयकर / वैट / जी०एस०टी० दस्तावेज ;
(च) पैन कार्ड व आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ : (छ) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अधीन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति ;
(ज) सम्बन्धित जिला के पुलिस आयुक्त या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की श्रेणी से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र :
(झ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र ।
(2) आवेदक, पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रुप से सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा कि :
(क) वह परिसर का स्वामी अथवा पट्टेदार है अथवा उसके पास समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 के उपबन्धों के अनुसार परिसर के स्वामी का पट्टा विलेख या सहमति पत्र है;
(ख) उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा हो और उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो तथा संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषाधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( अधिनियम संख्या 61, सन् 1985 ) के अधीन दण्डनीय अपराध अथवा किसी अन्य संज्ञेय एवं गैरजमानती अपराध के लिए दोषी न ठहराया गया हो या उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 ( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1971) के अधीन निष्कासित न किया गया हो
(ग) उसे पुलिस आयुक्त या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / उस जिले का पुलिस अधीक्षक, जिसमें वह निवास निवास करता हो, की श्रेणी से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी : अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, यह दर्शित करते हुए प्रस्तुत करना होगा कि उसका व उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या अपराधिक रिकार्ड नही है। आवेदक के भागीदारी फर्म अथवा कम्पनी होने की स्थिति में फर्म के प्रत्येक भागीदार अथवा कम्पनी के निदेशक या प्रबन्धक या प्रबन्धनं अभिकर्ता या प्रबन्ध निदेशक को पुलिस आयुक्त या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उस जिले, जहाँ का वह निवासी हो, के पुलिस अधीक्षक के श्रेणी अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, यह दर्शाते हुए धारित करना होगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा तथा उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या अपराधिक अभिलेख नही है ;
(घ) वह ऐसा कोई विक्रेता या प्रतिनिधि नहीं रखेगा जिसका आपराधिक अभिलेख हो या संक्रामक रोग से ग्रसित हो या इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो :
(ङ) उस पर किन्ही लोक या सरकारी देयों का बकाया नहीं है ; (च) वह ॠणशोधनम सक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधियों का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका विवरण, यदि अपेक्षित होगा, लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा :
(छ) वह न तो किसी मदिरा बोतल भराई का लाइसेंस धारक है और न ही वह एल्कोहल का उत्पादक या निर्माता है और न ही थोक लाइसेंस धारक है
(ज) वह बार काउंसिल से पंजीकृत अधिवक्ता या चिकित्सक या कम्पनी सचिव या चाटर्ड एकाउन्टेन्ट नहीं है।
यदि लाइसेंस प्राप्त करने के उपरान्त उपरोक्त मे से कोई पाया जाता है, तो लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा ;
(झ) वह सरकारी सेवक नहीं है। सरकारी सेवक पाये जाने की दशा में उसका लाइसेंस रदद् कर दिया
(ञ) उसके प्रतिष्ठान का परिसर राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग के बफर जोन / प्रतिबंधित जोन की परिधि में नहीं आता है ;
(ञ) उसके प्रतिष्ठान का परिसर राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग के बफर जोन / प्रतिबंधित जोन की परिधि में नहीं आता है ;
(ट) उसके पास यान पार्किंग का समुचित तथा पर्याप्त स्थान है जिससे वहॉ पर कोई ट्रैफिक समस्या उत्पन्न नहीं होगी और ऐसा पाये जाने पर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा :
(ठ) वह अपने परिसर में अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।