10-प्रीमियम रिटेल वेण्ड नियम-10- आवेदक के दोष पर लाइसेंस स्वीकृत रद्द किया जाना-
(1) जहाँ कोई व्यक्ति, जिसके पक्ष में लाइसेंस स्वीकृत किया गया हो, इस नियमावली के अधीन यथाविहित लाइसेंस शुल्क या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करता है या स्वीकृति प्राप्त करने के निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तावित दुकान का वास्तविक कब्जा नहीं प्राप्त करता है, वहाँ लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस को रद्द कर सकता है और उसके द्वारा जमा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि को समपहृत कर लेगा।
(2) जहाँ लाइसेंस प्राधिकारी के संज्ञान में यह लाया गया हो -
(क) कि आवेदक इस नियामावली के अधीन उल्लिखित किसी अनर्हता से आच्छादित है;
(ख) कि लाइसेंस स्वीकृति हेतु अनुमोदन आवेदक द्वारा सारभूत तथ्यों को छिपाकर, फर्जी तरीके से प्राप्त की गई है, वहाँ लाइसेंस प्राधिकारी आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् लाइसेंस स्वीकृति हेतु जारी अनुमोदन को रद्द कर देगा और उसके द्वारा संदत्त फीस और प्रतिभूति धनराशि को समपहृत कर लेगा।