25-विकृत स्पिरिट का आयात, निर्यात, परिवहन तथा इसे कब्जे में रखने के नियम -1931
विकृत स्प्रिट नियम-1-किसके द्वारा आयात किया जा सकता है-
विकृत स्प्रिट नियम-2-परमिट के लिये प्रार्थना पत्र -
विकृत स्प्रिट नियम-3-कलेक्टर के द्वारा परमिट प्रदान की जायगी-
विकृत स्प्रिट नियम-4-निर्यात के स्थान पर प्रक्रिया-
विकृत स्प्रिट नियम-5-आगमन पर प्रक्रिया-
विकृत स्प्रिट नियम-6-प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा आयात-
विकृत स्प्रिट नियम-7-चार गैलन से अधिक मात्रा के लिये परमिट नहीं दिया जाना-
विकृत स्प्रिट नियम-8-डिस्टलरियों तथा थोक विक्रय के विक्रेताओं द्वारा निर्यात किया जा सकता है -
विकृत स्प्रिट नियम-9-निर्यात का परमिट-
विकृत स्प्रिट नियम-10-पास या अनुज्ञा-पत्र के लिये प्रार्थना-पत्र-
विकृत स्प्रिट नियम-11-आबकारी आयुक्त की अनुज्ञा के अधीन कलेक्टर द्वारा निर्यात -पास दिया जाना
विकृत स्प्रिट नियम-12-डिस्टलरियों से निर्यात -
विकृत स्प्रिट नियम-12(क)-विक्रय फीस का रिफंड किया जाना
विकृत स्प्रिट नियम-13-डिस्टलरियों से परिवहन–
विकृत स्प्रिट नियम-14-परिवहन के लिए पास-
विकृत स्प्रिट नियम-15-थोक या फुटकर दुकान से परिवहन-
विकृत स्प्रिट नियम-16-फुटकर बिक्री की सीमा से अधिक कब्जे में रखना-
विकृत स्प्रिट नियम-17-कब्जे में रखने का परमिट -