अध्याय-10 अपराध और शास्ति (60-74 क)


धारा-60- अवैध आयात, निर्यात, परिवहन,निर्माण , क़ब्ज़ा , विक्रय आदि के लिये शास्ति

धारा-60 (क) -अपायकर पदार्थ को मादक वस्तु में मिश्रित करने के लिए तथा अपायकर पदार्थ को मादक वस्तु की ओट में बिक्री करने के लिए शास्ति

धारा-61- इक्कीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के साथ अवैध रूप से बेचने अथवा इक्कीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों या महिलाओं को सेवायोजित करने के लिये शास्ति

धारा-62- विकृत स्प्रिट को मानव उपभोग के योग्य बनाने के लिये शास्ति

धारा-63- अवैध रूप से आयात की गई मादक वस्तु आदि को क़ब्ज़े मे रखने के लिये शास्ति

धारा-64-लाइसेंसधारी या उसके सेवक द्वारा कतिपय कार्यों के लिये शास्ति

धारा-65-केमिस्ट की दुकान, आदि में उपभोग करने के लिये शास्ति

धारा-66-कर्तव्य पालन करने से इंकार करने पर आबकारी अधिकारी के लिये शास्ति

धारा-67-क्षोभकारी (अफ़सोसनाक) तलाशी आदि लेने वाले आबकारी अधिकारी के लिये शास्ति

धारा-68- ऐसे अपराधों के लिये शास्ति जिनकी अन्यथा व्यवस्था न की गई हो

धारा-69-पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात वर्धित दण्ड

धारा-69-(क)-कतिपय अपराधों को करने से परिवर्जन (abstain)के लिए प्रतिभूति की माँग करना

धारा-69-(ख)-दुष्प्रेरण के लिए शास्ति

धारा-69-(ग)-कम्पनियों द्वारा अपराध

धारा-70-अपराधों का संज्ञान

धारा-71- कुछ मामलों में अपराधों के किये जाने के संबंध में उपधारणा

धारा-71-(क) क्षमा आदि से सम्बन्धित उपबन्ध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों पर लागू होंगें

धारा-72-कौन सी वस्तुएं जब्त (Confiscate )किये जाने योग्य होंगी

धारा-73-ज़ब्ती के सम्बन्ध में अग्रेतर उपबन्ध

धारा-73(क)-जब्त की गई मादक वस्तु को नष्ट करने का आदेश

धारा-74-अपराध का शमन

धारा-74-क-शास्ति आरोपण