अध्याय-4 निर्माण, क़ब्ज़ा तथा विक्रय (17-27)


धारा 17-इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन निर्माण करने के सिवाय मादक वस्तुओं के निर्माण का निषेध-

धारा -18-आसवनियों तथा भण्डागारों की स्थापना या उनके लिये लाइसेन्स दिया जाना-

धारा-19-आसवनी आदि से मादक वस्तुओ का हटाया जाना-

धारा-20-विहित परिमाण से अधिक परिमाण मे मादक वस्तुओं को सिवाय परमिट के क़ब्ज़े में रखने का निषेध-

धारा-21-लाइसेंस प्राप्त किये बिना मादक वस्तुओं के विक्रय का निषेध-

धारा-22-इक्कीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को विक्रय किये जाने का निषेध -

धारा-23-इक्कीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तथा महिलाओं को सेवायोजित करने का निषेध-

धारा-24-निर्माण आदि के एकान्तिक विशेषाधिकार का दिया जाना -

धारा-24-क- विदेशी शराब के संबंध मे बिक्री करने का एकान्तिक या अन्य विशेषाधिकार देना

धारा-24-ख- शंकाओं का निवारण

धारा -25-सैनिक कैन्टोनमेन्ट्स में शराब निर्माण तथा विक्रय-

धारा-26-एकान्तिक विशेषाधिकार को गृहीता पट्टे पर उठा सकता है या अभ्यर्पित कर सकता है

धारा-27-एकान्तिक विशेषाधिकार के गृहीता द्वारा उसको देय धनराशियों की वसूली