3-उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन )नियमावली-2001(इक्कीसवें संशोधन -2023 तक संशोधित)


फुटकर बीयर नियम-1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -

फुटकर बीयर नियम-2 - परिभाषायें-

फुटकर बीयर नियम-3 फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंसों का व्यवस्थापन-

फुटकर बीयर नियम-4- फुटकर बिक्री की दुकानों की संख्या व अवस्थिति के निर्धारण की शक्ति-

फुटकर बीयर नियम - 5 - लाइसेंस की अवधि -

फुटकर बीयर नियम – 6 लाइसेंस की स्वीकृति -

फुटकर बीयर नियम-7 - लाइसेंस स्वीकृति के लिए आवेदन -

फुटकर बीयर नियम-8- आवेदकों के लिए पात्रता की शर्ते-

फुटकर बीयर नियम - 9 लाइसेंस के लिये जिला स्तरीय समिति -

फुटकर बीयर नियम-10- लाइसेंसधारी का चयन -

फुटकर बीयर नियम 11-व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण-

फुटकर बीयर नियम-12- लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान-

फुटकर बीयर नियम -13- बीयर / वाइन का उठान-

फुटकर बीयर नियम-14 – बिक्री की अवधि और दुकानों की बन्दी -

फुटकर बीयर नियम - 15 - लाइसेंस की समाप्ति पर बचे अतिशेष स्टाक का निस्तारण-

फुटकर बीयर नियम-16-अनुज्ञापन का अभ्यर्पण —

फुटकर बीयर नियम -17- लाइसेंस का निलम्बन / निरस्तीकरण व प्रशमन और शास्तियाँ -

फुटकर बीयर नियम-17 क -अन्तरिम व्यवस्थापन-

फुटकर बीयर नियम 18. विखण्डन और अपवाद—

फुटकर बीयर अनुज्ञापन-सामान्य व विशेष शर्तें -