31-उत्तर प्रदेश द्राक्षासवनी नियमावली -1961 (द्वितीय संशोधन-2022 तक संशोधित) -


द्राक्षासवनी-नियम-1-संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ-

द्राक्षासवनी नियम-2- परिभाषायें -

द्राक्षासवनी नियम-3-लाइसेन्स के लिए आवेदन पत्र -

द्राक्षासवनी नियम-4-लाइसेंस स्वीकृति के पूर्व भू-गृहादि का निरीक्षण -

द्राक्षासवनी नियम-5-लाइसेंस मंजूरी हेतु पूर्ववर्ती शर्तें-

द्राक्षासवनी नियम-6-लाइसेंस स्वीकृत करने की शक्ति-

द्राक्षासवनी नियम-7-लाइसेंस फ़ीस ई-भुगतान के माध्यम से जमा किया जाना-

द्राक्षासवनी नियम-8-अतिरिक्त लाइसेन्स-

द्राक्षासवनी नियम-9-स्थायी कर्मचारियों के अधिष्ठान का व्यय -

द्राक्षासवनी नियम-10-कार्यालय फर्नीचर का पूर्ति कराया जाना -

द्राक्षासवनी नियम-11-पर्यवेक्षणीय कर्मचारी -

द्राक्षासवनी नियम-12-प्रयोग की जाने वाली सामग्री के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति आवश्यक–

द्राक्षासवनी नियम-13-भवन का सामान्य खाका-

द्रा़क्षासवनी नियम-14-भवन अथवा फिक्सचर में अनधिकृत परिवर्तनों का नहीं किया जाना-

द्राक्षासवनी नियम -15-अग्नि के विरुद्ध सावधानी -

द्राक्षासवनी नियम-16-निकाल दिया गया-

द्राक्षासवनी नियम-17-लेखा का रखा जाना -

द्राक्षासवनी नियम 18. आपेक्षिक घनत्व तथा आयतन में परिवर्तन अभिलिखित किये जायेंगे -

द्राक्षासवनी नियम 19-आपेक्षिक घनत्व प्रभारी अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जायगा -

द्राक्षासवनी नियम-20-प्रभारी अधिकारी द्वारा तैयार वाइन को सील किया जाना-

द्राक्षासवनी नियम-21-अल्कोहल की तीव्रता का निर्धारण आबकारी आयुक्त का विवेकाधीन अधिकार की शक्ति-

द्राक्षासवनी नियम-22-विश्लेषण हेतु नमूने -

द्राक्षासवनी नियम-23-आबकारी प्रयोगशाला द्वारा प्रमाणित किये जाने तथा प्रतिफल शुल्क के भुगतान के पश्चात वाइन का मुक्त किया जाना-

द्राक्षासवनी नियम-24-प्रतिफल शुल्क की दरें -

द्राक्षासवनी नियम-25- वाइन का क्रय और विक्रय-

द्राक्षासवनी-26-निकाल दिया गया

द्राक्षासवनी नियम-27-आयातक राज्यों के नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा-

द्राक्षासवनी नियम-28-बोतलों में भराई एफ. एल. 3 के अधीन किया जाना -

द्राक्षासवनी नियम-29- बोतल भराई का लेखा रखा जाना-

द्राक्षासवनी नियम-30-वाइन पर लेबिल लगाया जाना -

द्राक्षासवनी नियम-31-क्षति के लिए द्राक्षासवक का दायित्व-

द्राक्षासवनी नियम 32-साइन बोर्ड लगाया जायगा -

द्राक्षासवनी नियम 33-अधिकारियों द्वारा निरीक्षण -

द्राक्षासवनी नियम-34-केवल अधिकृत व्यक्तियों को परिसर में अनुमति दिया जाना—

द्राक्षासवनी अनुज्ञापन शर्तें-